लखनऊ: प्रदेश की योगी सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से मानव संपदा पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है. इसके तहत अब सभी राज्य कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर ही वार्षिक संपत्ति विवरण और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे. इसके अलावा छुट्टी के लिए भी इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
इस संबंध में 17 जनवरी को शासनादेश जारी कर इस नियम को अनिवार्य किया गया था. इसके बावजूद भी देखने में आ रहा था कि इस नियम का पालन अनिवार्य रूप से नहीं किया जा रहा है. इसलिए अब 1 अप्रैल से मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक भरना, छुट्टी के लिए आवेदन, वार्षिक संपत्ति विवरण, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, APAR, वेतन आहरण, कार्यमुक्ति और कार्यग्रहण करने का काम अनिवार्य रूप से ऑनलाइन किया जाएगा.
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय निश्चित किए जाने के संबंध में भी जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पिछले काफी समय से आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय निश्चित करने की मांग कर रही है. इस संबंध में कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उनसे मुलाकात भी की थी.
दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानव संपदा पोर्टल पर सभी सरकारी राज्य कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 को अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने इस नियम का पालन नहीं किया. वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से कई बार इसकी अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जा चुका है. हालां कि कुछ कर्मचारी ऐसे हें जो अभी भी मानव संपदा पोर्टल पर अपना ब्योरा नहीं उपलब्ध करा पाए हैं.