संभल; सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर में हुए अवैध निर्माण व बिजली चोरी जुर्माने के मामले में सुनवाई सात मार्च को होगी. यह दोनों ही सुनवाई इस बार अंतिम मानी जा रही हैं. तीन बार नोटिस भेजने के साथ-साथ समय भी बढ़ाया गया है. इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अंतिम सुनवाई होगी. इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी.
सांसद को जारी की गई थी नोटिस
संभल उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर से सांसद को नोटिस जारी किया गया था. जिसमें कहा गया था कि सांसद ने बिना अनुमति निर्माण कराया है. जो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है. इस मामले में ही सुनवाई चल रही है. अब पांच मार्च को इस मामले की सुनवाई होनी है.
1.91 करोड़ रुपए का लगाया गया था जुर्माना
वहीं, दूसरी ओर बिजली विभाग ने मीटर बाईपास कर बिजली चोरी के आरोप में सांसद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था. इस जुर्माना मामले में अंतिम सुनवाई सात मार्च को की जानी है. इसके बाद जुर्माने की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके अनुसार ही वसूली भी होगी.
जामा मस्जिद के कुएं मामले की सुनवाई कल
संभल जामा मस्जिद के गेट के नजदीक स्थित कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल मंगलवार को हो सकती है. इस सुनवाई में तय हो सकता है कि कुआं जामा मस्जिद का है या पालिका द्वारा किया गया अधिकार का दावा सही है. नगर पालिका के दावे पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कुएं को सरकार की संपत्ति बताया था.
कुआं मस्जिद की संपत्ति है
जिस मामले में कल मंगलवार सुनवाई होनी है. जामा मस्जिद के गेट के नजदीक स्थित कुएं को खोलने के लिए संभल पालिका ने निर्देश दिए थे. इस मामले में जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसमें कहा था कि कुआं मस्जिद की संपत्ति है और उस कुएं को न खोला जाए. इसी मामले में सरकार ने पालिका के दावे पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है.
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सरकार कुएं को सार्वजनिक उपयोग के लिए खुलवाए जाने की मांग कर रही है. जामा मस्जिद के मुख्य गेट पर स्थित इस कुएं को वर्षों पहले बंद कर दिया गया था. इस कुएं को एएसआई की टीम ने दो दिन पहले खुलवा कर देखा था. इस कुएं को पाटा नहीं गया है. बंद कर दिया गया है. जिससे कोई हादसा न हो सके.