नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है. इसके बाद अब ग्राहक अपना पैसा नहीं निकाल सकेंगे. इसके अलावा RBI ने बैंक को नए लोन देने, पैसा जमा करने और FD आदि पर भी रोक लगा दी है, जब तक कि बैंक की स्थिति सुधर नहीं जाती. इस आदेश के बाद शुक्रवार को मुंबई समेत देश के अन्य हिस्सों मे स्थित बैंक की 26 शाखाओं के बाहर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई. ये आदेश कल गुरुवार को बाजार बंद होने के साथ ही RBI ने जारी किया था.
बता दें, बैंक में कुछ गड़बड़ियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद RBI ने यह कदम उठाया है. मार्च 2024 के अंत तक इस बैंक में कुल ₹2,436 करोड़ रुपये जमा थे. जिन ग्राहकों का पैसा बैंक में है, उन्हें डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत ₹5 लाख तक का बीमा मिलेगा, यानी अगर बैंक डूब भी जाता है तो भी उन्हें ₹5 लाख तक वापस मिल जाएंगे.
सेवाओं पर लगाई रोक
RBI में अपने आदेश में 13 फरवरी 2025 से न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर पाबंधियां लगा दीं हैं. बैंक पर किसी भी तरह का नया लोन देने और पुराने लोन के रिन्यू पर पाबंधी लागू होगी. नए निवेश या नई जमा राशि भी बैंक स्वीकार नहीं करेगा. बैंक किसी भी तरह का लेनदेन नहीं कर पाएगा और अपनी कोई संपत्ति भी नहीं बेच सकेगा. यह पाबंदी 13 फरवरी 2025 से शुरू होकर अगले 6 महीने तक लागू रहेगी. खबरों के मुताबिक, बैंक लगातार दो वित्तीय वर्ष से नुकसान में था. ये घाटा मार्च 2024 में 22.78 करोड़ और वर्ष 2023 में 30.75 करोड़ रुपेय का था. RBI अब बैंक की स्थिति की निगरानी करता रहेगा और जरूरत पड़ने पर इन निर्देशों में बदलाव भी कर सकता है.
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