कलकत्ता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध के दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार की अर्जी खारिज कर दी. ये आदेश हाई कोर्ट ने CBI द्वारा दायर एक अलग अपील को स्वीकार करते हुए दिया.
ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटित घटना अगस्त 2024 की है, जिसने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंप दी थी. मामले में जांच के बाद CBI जने आरोपपत्र दाखिल किया. इस घटना के बाद कोलकाता और देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें अपराधियों को सजा दिलाने की मांग की गई.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के बाद मामले की जांच CBI को सौंप दी थी, जिसके बाद CBI ने पश्चिम बंगाल CID से मामले की जांच ली और मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया. CBI ने मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की, जिन्होंने मामले को आत्महत्या का मामला दर्ज किया था. हालांकि, CBI समय पर आरोपपत्र दाखिल करने में असमर्थ रही, जिससे उन्हें जमानत मिल गई.
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