उत्तराखंड UCC यानी कि यूनीफॉर्म सीविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है… उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद किसी से भी निकाह कर लेना आसान नहीं होगा… यूसीसी अधिनियम में 74 ऐसे रिश्तों का उल्लेख किया गया है… जिनके साथ लिव इन रिलेशन में भी नही रहा जा सकता… दूसरा पक्ष हमेशा से UCC के खिलाफ रहा है…क्योंकि उन्हे लगता है कि ये उनके धार्मिक आजादी पर हमला है…लेकिन उत्तराखंड में पेश किए गए यूसीसी बिल के अनुसार मुस्लिम भी बिना तलाक दिए एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकेंगे. दूसरे पक्ष में तीन तलाक, हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर इस कानून के लागू होने के बाद पूरी तरह से रोक लग जाएगी…