नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की याचिका पर मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को नोटिस जारी किया है. कपूर ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि मामले में जारी समन को रद्द कर दिया गया था.
कपूर का आरोप है कि सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर झूठे आरोप लगाए थे, जिसे आतिशी ने रीट्वीट किया था. कपूर ने इसे मानहानि माना है और समन जारी करने की मांग की थी. ट्रायल कोर्ट ने समन को रद्द कर दिया था, लेकिन कपूर ने इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
हाई कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर, सुनवाई की अगली तारीख 30 अप्रैल तय की है. कपूर के वकील कोर्ट में तर्क दिया कि पुनरीक्षण अदालत ने मामले की उचित समीक्षा नहीं की और राजनीतिक विश्लेषण करने का प्रयास किया. कपूर का कहना है कि आतिशी ने आरोपों के लिए कोई सबूत नहीं दिया. न ही उन्होंने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज की थी.
अब यह मामला उच्च न्यायालय में चलेगा, जहां निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है. उल्लेखनीय है कि यह मामला तब सामने आया है, जब कल यानी 5 फरवरी बुधवार को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है.
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2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और वर्तमान समय में दिल्ली प्रदेश में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चला रही है. हालांकि, अबकी बार दिल्ली में आप को भाजपा कड़ी टक्कर दे रही है. जिसके चलते चुनाव दिलचस्प हो गया है.