लखनऊ: सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि राठौर को दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत में समर्पण करना होगा. इसके अलावा, जमानत याचिका पर बिना देरी के सुनवाई की जाएगी. सांसद की याचिका पर न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
मामला क्या है?
कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर सीतापुर नगर कोतवाली में दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज है. पीड़िता का आरोप है कि सांसद ने उसे शादी का वादा करके चार साल तक शारीरिक शोषण किया. इसके साथ ही राठौर ने राजनीति में करियर बनाने का भी वादा किया था. महिला ने 15 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सांसद और महिला के बीच की बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है.
अदालत में क्या हुआ?
राकेश राठौर के वकील ने अदालत में दलील दी कि महिला ने यह मामला चार साल बाद दर्ज कराया है. उनका मुवक्किल झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है. वहीं, पीड़िता की ओर से वकील ने आरोप लगाया कि राठौर एक दबंग नेता हैं, जिनके डर से महिला ने देर से मामला दर्ज कराया.
हाई कोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने राकेश राठौर को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत में समर्पण करें. कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी जमानत याचिका का निस्तारण बिना देरी के किया जाए. इससे पहले, सीतापुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने भी राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
सांसद की पत्नी ने मीडिया के सामने आकर क्या कहा?
18 जनवरी को जब महिला ने राठौर पर गंभीर आरोप लगाए थे, तो मामले में नया मोड़ तब आया जब सांसद की पत्नी मीडिया के सामने आईं. उन्होंने अपने पति को निर्दोष बताते हुए न्यायपालिका पर विश्वास जताया और कहा कि सच सामने आएगा.
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पुलिस का बयान
सीतापुर शहर कोतवाली पुलिस ने महिला की शिकायत पर सांसद के खिलाफ रेप और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है. अब, राठौर को 48 घंटे के भीतर कोतवाली में समर्पण करना होगा और जमानत के लिए निचली अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी.