नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए, संभल नगर पालिका द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मस्जिद के पास स्थित कुएं को हरिहर मंदिर बताकर पूजा करने की अनुमति दी गई थी. संभल शाही जामा मस्जिद समिति की ओर से दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई कर यह आदेश पारित किया है.
पहले सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष के वकील से सवाल पूछा कि कुएं का इस्तेमाल करने की अनुमति देने में क्या बुराई है. हालांकि बाद में नगर पालिका के आदेश पर रोक लगा दी. बता दें कि मस्जिद समिति ने 19 नवंबर, 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश जारी किया था.
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हिंदू पक्ष ने वाद दाखिल कर यह दावा किया था कि आज जहां पर मस्जिद है, वहां पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, मुगलकाल में मंदिर की संरचना को नष्टकर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था. हाल ही में मस्जिद से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी. दावा किया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में ऐसे कई सबूत हैं, जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि यह मस्जिद पहले मंदिर हुआ करता था. दावा किया जा रहा है कि सर्वे के दौरान मस्जिद में फूल सहित कई सनातन संस्कृति के निशान मिले है.