आगरा; जिले में नए साल को लेकर जश्न की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं. नए साल में कोई अनहोनी या हंगामा न होने पाए इसके लिए आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने एक गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत पुलिस ने नए साल के जश्न को लेकर क्लब और होटलों संचालकों को हिदायत दी है. पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि क्लब व होटलों में पहुंचने वाले मेहमानों की संख्या पर विशेष नजर रखेगी. जिस क्लब या होटल में अधिक भीड़ मिली तो उसकी नए साल के जश्न की अनुमति निरस्त करने के बाद कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में हर साल पर्यटक ताजनगरी पहुंचते हैं. वहीं नए साल की पूर्व संध्या को यादगार बनाने और जश्न की तैयारी में क्लब व होटल्स में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इसी कड़ी में आगरा पुलिस कमिश्नर जे. रविन्दर गौड़ ने नए साल की पार्टी को लेकर दिशा-निर्देश दिए है.
गाइडलाइन के मुताबिक ताजनगरी में नए साल की पूर्व संध्या पर क्लब व सितारा होटल्स में पार्टियां आयोजित होती हैं. जिनमें बड़ी संख्या में देश-विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं. वहीं आगरा शहर के लोग नए साल का स्वागत जोश व उमंग के साथ करते हैं. कई बार नशे में धुत युवा रास्ते में उपद्रव करते चलते हैं और जिसकी शिकायत मिलती है.
आगरा में 163 धारा लागू
आगरा पुलिस कमिश्नर जे. रविन्दर गौड़ ने बताया कि जिले में नए कानून बीएनएसएस की धारा 163 लागू है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. शहर में नए साल के जश्न का इंताजम करने वाले होटल व क्लब को पहले अनुमति लेनी होगी. नए साल की पार्टी के लिए होटलों व क्लब संचालकों को डीसीपी सिटी कार्यालय में 18 दिसंबर तक आवेदन देना होगा. जिसमें पार्टी में कितने लोग शामिल होंगे कौन-कौन कलाकार शामिल होंगे यह सारी जानकारी नजदीकी थाने में देनी होगी.
क्लब व होटलों को दिए गए निर्देश
-होटलों और क्लब संचालकों को परिसर में ही वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी.
-नए साल की पार्टी सड़क पर नहीं होने चाहिए ऐसा करते पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी
-पूर्व से निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार कार्यक्रम तय समय में कराए जाएं.
-सभी क्लब व होटलों में सीसीटीवी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए. जिससे चोरी और अन्य घटनाएं रोकी जा सकें.
-ऐतिहासिक स्थल, भीड़-भाड़ और रिहायशी इलाकों के आसपास किसी प्रकार की आतिशबाजी या विस्फोटक प्रयोग नहीं किया जाएगा.
-बिना किसी अनुमति के कोई भी व्यक्ति ड्रोन कैमरा नहीं उड़ाएगा. यदि ऐसा किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.
-सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को यही कोई भी व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है, तो पार्टी आयोजक से नुकसान की भरपाई की जाएगी.
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