नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में ट्रांसफर की गई 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानने के फैसले को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह देखा जाएगा कि क्या हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले की अपील हाई कोर्ट की बड़ी बेंच में संभव है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई 9 दिसंबर को करने का आदेश दिया है।
बता दें, इस मामले में हिंदू पक्ष ने पहले ही कैविएट दाखिल की हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की अनुमति भी दी थी। हिंदू पक्ष ने इन याचिकाओं में विवादित स्थल को श्रीकृष्ण जन्मभूमि बताते हुए उसे हिंदू समुदाय को सौंपने की मांग की है।
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