लखनऊ; उत्तर प्रदेश के जिला संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि इस मामले पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए. वहीं, संभल जिले में डीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू कर दी है.
बसपा प्रमुख मायावती ने आज शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके तुरंत बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा एवं मीडिया की सुर्खियों में हैं. किन्तु इस प्रकार से सदभाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए.
यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा व मीडिया की सुर्खियों में है, किन्तु इस प्रकार से सदभाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा मा. सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए।
— Mayawati (@Mayawati) November 22, 2024
यह है पूरा मामला
बीते मंगलवार को चंदौसी स्थित जिला न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह की कोर्ट में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था. न्यायालय ने उन्हे कोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी दी है. बीते मंगलवार को ही मस्जिद में पहुंचकर करीब दो घंटे तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई थी. इस मामले की फाइल तैयार की जा रही है. बारीकी से समीक्षा की जाएगी. जिसके बाद एक बार पुनः सर्वे किया जाएगा. बता दें कि न्यायालय इस मामले में 29 नवंबर को रिपोर्ट तलब करेगी.
प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता
संभल जिले में डीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू कर दी है. इस धारा के तहत पांच लोग एक जगह एकत्र नहीं हो सकते हैं. धरना या प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकता है. डीएम ने बताया कि धारा 163 का पालन सख्ती से कराया जाएगा. इसका उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.