नई दिल्ली; सुप्रीम कोर्ट ने आज विवादित ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद क्षेत्र में ASI सर्वेक्षण की अनुमति देने के लिए दायर हिंदू पक्ष के आवेदन पर मस्जिद समिति से जवाब मांगा है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद प्रबंधन समिति और ASI को नोटिस जारी किया है. यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया गया है. जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के ‘वजूखाना’ क्षेत्र का ASI से सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है. यही वह क्षेत्र है जहां वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था.
हिन्दू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर की बाकी जगह की तरह इस सीलबंद एरिया का भी सर्वे ज़रूरी है ताकि वहां पर मंदिर की मौजूदगी साबित करने के लिए और भी सबूत मिल सके सुप्रीम कोर्ट के 2022 में दिए आदेश के मुताबिक वजुखाने वाली जगह अभी सील है. हिंदू पक्ष अब इस आदेश में बदलाव की मांग कर रहा है.
हिन्दू पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सभी मुकदमों को एकीकृत करने और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आवेदन दायर किया है, हालांकि यह आवेदन इस समय सूचीबद्ध नहीं था. वहीं, मस्जिद समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिका को प्राथमिकता देने की मांग की है.
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सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को 17 दिसंबर को एक साथ सुनाने का आदेश दिया है और यह सुझाव दिया है कि मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समेकित किया जाए, जिससे हाई कोर्ट को अपीलीय मंच के रूप में रखा जा सके.