नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साउथ इंडियन बैंक पर 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘ग्राहक सेवा’ से जुड़े निर्देशों के अनुपालन में खामी पाए जाने के कारण लगाया गया है.
RBI ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि बैंक ने कुछ ग्राहकों को बिना उचित सूचना के न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने और कुछ NRE (नॉन-रेसिडेंट एक्सटर्नल) बचत खातों पर गलत तरीके से ग्रहणाधिकार (penalty) अंकित करने का आरोप पाया है.
यह जुर्माना बैंक की 31 मार्च, 2023 तक की वित्तीय स्थिति पर आधारित निरीक्षण के दौरान लागू किया गया. RBI के अनुसार, बैंक ने अपनी सेवाओं और खातों के संचालन में कुछ नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके आधार पर केंद्रीय बैंक ने पहले साउथ इंडियन बैंक को एक नोटिस जारी किया था. बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आरबीआई ने जुर्माना लगाने का निर्णय लिया.
RBI ने इस जुर्माने के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका मकसद बैंक और उसके ग्राहकों के बीच किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है. यह जुर्माना केवल बैंक की नियामकीय और वैधानिक अनुपालन में खामियों पर आधारित है.
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