नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में CBI द्वारा दर्ज केस में व्यवसायी अमनदीप ढल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने जमानत देते समय कहा कि अमनदीप करीब डेढ़ साल से जेल में हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और सभी सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. ट्रायल शुरू होने में समय लगेगा, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें जमानत का अधिकारी माना.
अमनदीप ढल को पहले ही ईडी द्वारा दर्ज केस में जमानत मिल चुकी थी. अब CBI केस में भी जमानत मिलने से उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अमनदीप सिंह ढल की याचिका पर सुनवाई 25 अक्टूबर तक स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें जमानत देने से इनकार किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने CBI से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर मामले को स्थगित किया. सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को CBI को नोटिस जारी कर अमनदीप ढल की याचिका पर जवाब मांगा था.
अमनदीप ढल ने हाई कोर्ट के 4 जून के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था. उन्हें पिछले साल अप्रैल में CBI ने गिरफ्तार किया था और वे विभिन्न मामलों में आरोपी हैं, जिनकी जांच CBI और ED कर रही है.
अहम बात यह है कि अमनदीप ढल को जमानत मिलने के बाद अब शराब नीति केस में सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है. अब इस मामले में अब कोई भी आरोपी जेल में नहीं है. जिन लोगों को ज़मानत मिली है, उनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता, विजय नायर और कई अन्य शामिल हैं.