लखनऊ; आज मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने हरदोई जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह पेश हुए. सोमवार को कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील से हरदोई डीएम को फोन लगाने को कहा था, इस दौरान उनका फोन ऑफ था. जिस पर न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने आज मंगलवार को डीएम को सुबह सवा 10 बजे तक कोर्ट के समझ पेश होने का आदेश दिया था.
आदेश जारी होने के बाद आज मंगलवार को हरदोई डीएम मंगला प्रसाद सिंह कोर्ट के समझ प्रस्तुत हुए. इस दौरान उन्होंने फोन ऑफ होने की वजह खराब नेटवर्क को बताया. साथ ही उन्होंने कोर्ट से कहा कि लाइसेंस रीन्यू करने का आदेश बीते 15 अक्टूबर को ही दे दिया गया था. इस पर न्यायाधीश अब्दुल मोईन ने हरदोई डीएम को भविष्य में फोन ऑन रखने की हिदायत दी.
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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंड पीठ में हरदोई निवासी नजाकत अली की याचिका पर जस्टिस अब्दुल मोईन सुनवाई कर रहे थे. यह याचिका विस्फोटक लाइसेंस के नवीनीकरण से जुड़ी थी. नजाकत अली ने अपनी याचिका में कहा था कि उसने 8 माह पहले विस्फोटक लाइसेंस के नवीनीकरण को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया था. लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान लिया गया. सुनवाई के दौरान जज ने सरकारी वकील से हरदोई डीएम मंगला प्रसाद सिंह को फोन मिलकर स्थिति की जानकारी मांगने को कहा. लेकिन इस दौरान उनका फोन ऑफ था. जिस पर जज अब्दुल मोईन ने 22 अक्टूबर को डीएम को सवा 10 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. जो काफी सुर्खियों में हैं.