सुल्तानपुर; सपा सांसद राम भुआल निषाद बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. गोरखपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट राम भुआल द्वारा 2013 में शव रखकर नेशनल हाईवे को जाम करने के मामले में जारी किया गया है. 2013 में राम भुआल निषाद बसपा में थे. तब उन्होंने यह विरोध प्रदर्शन किया था.
गोरखपुर MP/MLA कोर्ट के न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र कुमार ने सपा सांसद को पहले नोटिस जारी किया था. जब उन्होंने कोर्ट की नोटिस का संज्ञान नहीं लिया, तो कोर्ट ने सपा सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही अदालत ने बड़हलगंज एसओ को आदेश दिया है कि भुआल को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए.
बता दें कि इस मामले में सपा सांसद भुआल निषाद, बीजेपी विधायक राजेश त्रिपाठी सहित कुल 11 लोग आरोपी थे. 10 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. लेकिन राम भुआल निषाद अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे. नोटिस जारी करने के बाद भी जब वह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए तो अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. अब उन्हें 18 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है.
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सुल्तानपुर से सपा सांसद राम भुआल निषाद मूलरूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं. वह 2007 में यहीं की कौडीराम विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे. जिसके बाद वह मायावती सरकार में मंत्री भी बने थे. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सपा के सिंबल पर सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. निषाद ने भाजपा की कद्दावर नेता मेनका गांधी को शिकस्त दी थी.