पुणे: जिला अदालत ने वीर सावरकर से जुड़े मानहानि के एक मामल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया है. अदालत ने राहुल गांधी से 23 अक्टूबर को कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष दर्ज कराने को कहा है. कांग्रेस सांसद के खिलाफ वीर विनायक दामोदर सावरकर के भतीजे सात्यकि सावरकर ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने समन जारी किया है.
2023 में वीर सावरकर के भतीजे सात्यकि सावरकर ने राहुल गांधी के एक बयान को आधार बनाकर पुणे कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. सितंबर 2024 में यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत से पुणे की एमपी/एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था. जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे की अदालत ने राहुल गांधी को 28 अक्टूबर को कोर्ट के समक्ष पेश होने का समन जारी किया है.
सात्यकि सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अदालत ने राहुल गांधी की मौजूदगी आवश्यक माना है. क्योंकि उनके ऊपर IPC की धारा 500 के तहत मानहानि के आरोप लगे हैं. इसलिए इन आरोपों पर उन्हें जवाब देना है.
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सात्यकि सावरकर ने अपनी शिकायत में कहा था कि मार्च 2023 में जब राहुल गांधी लंदन दौरे पर थे, तब उन्होंने भाषण दिया था. इस भाषण में उन्होंने कहा था कि सावरकर ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी, जिसके बाद उन्हे खुशी हुई थी. सात्यकि ने दावा किया है कि वीर सावरकर ने अपनी किसी भी पुस्तक में ऐसी कोई बात नहीं लिखी.