लखनऊ; हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था. SIT ने कोर्ट के समक्ष 3,200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है. जिसमें कार्यक्रम के आयोजकों का नाम शामिल है. जबकि आरोपपत्र में बाबा सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा का जिक्र नहीं किया गया है.
बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि एसआईटी ने आरोप पत्र न्यायालय दाखिल कर दिया है. कोर्ट ने चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने की तारीख 4 अक्टूबर निर्धारित की है. उन्होंने बताया कि जिन 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ैते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, राम प्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह का नाम शामिल है. हालांकि, इसमे से एक आरोपी मंजू यादव को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.
बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सहित धन जुटाने वाले 10 आरोपियों को अलीगढ़ जिला जेल से हाथरथ जिला कोर्ट में पेश किया गया था. वकील एपी सिंह ने बताया कि आरोपपत्र का अध्ययन करने के बाद कोर्ट के समक्ष बचाव पक्ष की बात रखी जाएगी.
कब हुई थी घटना?
बीती 2 जुलाई को हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र के फुलराई गांव में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग का आयोजन किया गया था. सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों की जान चली गई थी. आरोप है कि कार्यक्रम के आयोजकों ने 80 हजार लोगों के एकत्र होने की परमिशन ली थी. जबकि सत्संग में करीब 2.50 लाख लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी.
बचाव पक्ष ने क्या दिया तर्क?
बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सत्संग स्थल पर किसी संदिग्ध पदार्थ के छिड़काव से भगदड़ मची थी. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105,110, 126 (2) 223, 238 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.