नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आप सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ नियुक्तियों की गड़बड़ी के मामले की सुनवाई टाल दी है। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।
दिसंबर 2022 में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल सहित चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसने 20 सितंबर को स्वाति मालीवाल की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।
स्वाति मालीवाल के अलावा जिन अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया है, उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी, और फरहीन मलिक शामिल हैं। कोर्ट ने चारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(B) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(D) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।