लखनऊ: वाराणसी में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा सिगरा थाना में वाराणसी के भाजपा के महानगर पदाधिकारी और अधिवक्ता अशोक कुमार की तहरीर पर दर्ज हुआ है।
अधिवक्ता अशोक कुमार ने तहरीर में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जानबूझकर सिख समुदाय को उत्तेजित करने और विद्रोह के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान आरक्षण को समाप्त करने की बात कही, जिससे देश के दलित और पिछड़े समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची। दलित समुदाय को उकसाने का भी काम राहुल गांधी ने किया है।
बता दें, राहुल गांधी के इस बयान के बाद सिख समुदाय के लोग पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके बयान से आहत होकर वाराणसी में पहली बार उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के बयान से सिख समुदाय और अन्य वंचित समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, और उनके बयान ने समाज में विद्रोह भड़काने का प्रयास किया है।
भाजपा पदाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वह अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान भावनाओं को चोटिल करने का काम करते हुए तमाम न्यूज चैनलों पर दिखाये पड़े है। राहुल गांधी के बयान से आहत होकर ही उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा रहा हूं।
बता दें कि अमेरिका में राहुल गांधी के बयान से आहत होकर सिख समुदाय के लोग पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान वाराणसी में राहुल गांधी के विरुद्ध पहली FIR दर्ज की गयी है।
ये भी पढ़ें: लखनऊ में बेकाबू क्रेटा का कहर; नशे में धुत चालक ने राहगीरों को रौंदा, भीड़ ने जमकर पीटा