लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी सपा नेता आर पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ डिवीजन बेंच ने सुनाया है। गायत्री प्रजापति को दुष्कर्म के मामले में ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश के खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। गायत्री प्रजापति ने जबतक ये मामला विचाराधीन है तबतक के लिए जमानत पर रिहा करने की मांग की थी।
हाई कोर्ट ने इसपर सुनवाई के बाद 10 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की अर्जी खारिज कर दी है। बता दें, 18 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति व अन्य 6 अभियुक्तों के खिलाफ थाना गौतमपल्ली में गैंगरेप, जानमाल की धमकी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता की याचिका पर दिया था। पीड़िता ने गायत्री प्रजापति व उनके साथियों पर गैंगेरप का आरोप लगाते हुए अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था।
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