लखनऊ; ईद-ए-मिलाद व आने वाले हिंदू त्योहारों को देखते हुए यूपी में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू रहेगी. आज सोमवार को मुस्लिम समाज के लोग ईद-ए-मिलाद (बारावफात) मना रहा हैं. इस दौरान निकाले जाने वाले जलूस को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है. बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. ताकि किसी भी तरह की अराजकता से निपटा जा सके.
इन हिंदू पर्वों को देखते हुए लागू की गई धारा 163
आगामी दिनों में गांधी जयंती, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी और शारदीय नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा आदि पर्वों को देखते हुए प्रदेश भर में 13 नवंबर तक धारा 163 लागू रहेगी. इस अवधि के दौरान बिना अनुमति सार्वजनिक सभाओं और अन्य आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा.
लखनऊ में जारी रहेंगे यह प्रतिबंध
धारा 163 प्रभावी होने से राजधानी लखनऊ स्थिति विधान सभा, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवन, सरकारी कार्यालयों आदि क्षेत्रों में एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही शहर के अंदर धारदार एवं नुकीले हथियार, शस्त्र व ज्वलनशील पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा.
सीएम योगी का कानून व्यवस्था पर जोर
सीएम योगी ने त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस प्रशसन को सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं. इसी के चलते प्रदेश में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक के लिए धारा 163 को लागू किया गया है. बता दें कि बीएनएस की धारा 163 आईपीसी की धारा 144 का परिवर्तित है. यह 2 महीनों तक लागू रहेगी.