नई दिल्ली: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका दाखिल हुई जिसे देख कर जस्टिस भी हैरान हो गए। इस याचिका में ताजमहल के साथ-साथ आगरा शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की मांग की गई थी। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी शहर को विश्व धरोहर स्थल कैसे घोषित किया जा सकता है? आपको यह भी बताना चाहिए कि विश्व धरोहर शहर घोषित करने का प्रावधान कहां हैं? शहर को विश्व धरोहर घोषित करने के क्या लाभ हैं ? क्या विश्व धरोहर शहर घोषित होने के बाद शहर अधिक स्वच्छ हो जाएगा? आपने अपनी याचिका में हमें कुछ नहीं बताया कि इससे शहर को क्या मदद मिलेगी। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि आगरा को धरोहर स्थल घोषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका एक हजार साल से अधिक का इतिहास है और कई ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने की जरूरत है।