रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने संथाल के 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की उस रिपोर्ट पर हैरानी जताई, जिसमें घुसपैठ से इनकार किया गया था। हाई कोर्ट ने उपायुक्तों को कड़ी चेतावनी दी कि अगर घुसपैठ की एक भी घटना पाई गई तो संबंधित जिले के DC के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाएगा।
बता दें, बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में याचिकाकर्ता सैयद दानियाल दानिश ने PIL दाखिल की है, जिस पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाई कोर्ट की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।
उन्होंने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों का झारखंड में प्रवेश अलार्मिंग स्थिति है, क्योंकि ये घुसपैठिए झारखंड के रास्ते देश के अन्य राज्यों में भी घुसकर वहां की आबादी को प्रभावित करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना होगा। उन्होंने बेंच से मौखिक रूप से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से संथाल परगना में ट्राइबल आबादी घटना गंभीर विषय है, केंद्र सरकार इस पर गहन अध्ययन कर रही है। केंद्र सरकार इस संवेदनशील विषय पर अपने सभी स्टेक होल्डर IB, BSF आदि से विचार-विमर्श कर एक कंप्रिहेंसिव जवाब दाखिल करेगी।
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर निर्धारित की है।
इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में IB को प्रतिवादी से हटाया जाए क्योंकि कई संवेदनशील जानकारी IB के पास होती है, जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। IB से मिले कुछ डाटा केंद्र सरकार कंप्रिहेंसिव जवाब के रूप में दायर कर सकती है। जिस पर कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है।