नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली जमानत के फैसले को चुनौती दी गई थी।
बता दें, सायन लाहिड़ी को 27 अगस्त को ‘नबान्न अभिजन’ के आह्वान के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस रैली का आयोजन आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के विरोध में किया गया था और यह रैली राज्य सचिवालय नबान्न भवन तक निकाली गई थी। पुलिस के अनुसार, इस रैली के दौरान हिंसा हुई, जिसमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस अधिकारियों पर भी हमले किए गए।
आज सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा 100 लोगों में से बस एक को ही क्यों गिरफ्तार किया गया ? जिसपर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि लाहिड़ी समेत तीन लोगों ने रैली के लिए बुलाया था। वकील ने कोर्ट को बताया कि सायन लाहिड़ी एक एमबीए छात्र हैं और उसके खिलाफ 11 FIR दर्ज हैं।
बेंच ने सायन लाहिड़ी को बड़ी राहत देते हुए सभी दलीलों के बाद राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इसमें “प्रथम दृष्टया” जमानत का मामला बनता है।
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