बुलंदशहर: चाकू से गर्लफ्रेंड का गला रेत कर बेरहमी से हत्या करने वाले मोहम्मद अदनान को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला यूपी के शामली जिले का है। बता दें, कि मुकदमें की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी, जहां से आरोपी को 78 में सजा देने का एलान किया गया है।
78 दिनों में दोषी करार
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मोहम्मद अदनान उर्फ ‘बल्लू’ने अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसको उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बता दें, कि सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, जिसमें अदनान को मात्र 78 दिनों में दोषी करार दिया गय़ा। उसे उम्रकैद की सजा दी गई। इसके साथ ही अदालत ने उस पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है।
हत्या के बाद किया आत्मसमर्पण
पुलिस के मुताबिक, अदनान ने गर्लफ्रेंड पर धोखे का आरोप लगाया था। आरोप लगाने के बाद उसने गर्लफ्रेंड का गला रेत कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने स्वयं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल की और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कठोरतम सजा सुनाई गई।