नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को ईडी और सीबीआई के मामलों में सशर्त जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने आदेश दिया कि के. कविता को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा और दोनों मामलों में अलग-अलग 10-10 लाख रुपये के बॉंड भरने होंगे। इसके अलावा, उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करने की शर्त पर जमानत दी गई है।
सुनवाई के दौरान, के. कविता की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल पिछले पांच महीने से हिरासत में है। रोहतगी ने मनीष सिसोदिया, प्रबीर पुरकायस्थ और अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का हवाला देते हुए के. कविता की जमानत की मांग की थी।
ईडी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और अन्य द्वारा साउथ ग्रुप की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी और के. कविता की विजय नायर के साथ 19-20 मार्च 2021 को मुलाकात भी हुई थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि मामले में 493 गवाह और 50,000 दस्तावेज हैं, जिससे मामले के जल्द निपटारे की संभावना कम है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को जमानत देने का आदेश दिया है।
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