Lucknow News- योगी सरकार ने पुरानी पेंशन की मांग कर रहे 50 हजार कर्मचारियों को राहत भरी खबर दी है। बता दें, कि जिन कर्मचारियों की नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले हो चुका था, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
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कर्मचारी चुनेंगे पुरानी व नई पेंशन योजना का विकल्प
उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की तैयारी कर ली है। शासन की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार योजना का लाभ नई पेंशन योजना के तहत ली गई सैलरी वापस करने पर ही मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को 31 अक्टूबर नई पेंशन या पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प दिया गया है।
पेंशन धारियों को धन वापस करने पर मिलेगा लाभ
वहीं, अगर सेवानिवृत हो चुके कर्मचारियों की बात करें, तो उनको पुरानी पेंशन का लाभ तभी मिलेगा जब वो नई पेंशन योजना के तहत लिए गया धन वापस करेंगे। इस मामले में उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग की ओर से कहा गया है, कि जो भी कर्मचारी इस बीच में सेवानिवृत हो गए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से 22 अगस्त को जारी किए गए शासनादेश के अनुसार, ऐसे कर्मचारी, जो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं और जो 28 जून के शासनादेश के पास होने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ऐसे कर्मचारी पहले ही एनपीएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुके हैं, तो उसको नई पेंशन योजना के मुकाबले पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए जो धन अर्जित किया है, उसे वापस करना होगा। इसमें लगभग 8% सालाना ब्याज की दर से धन को राजकोष में जमा करना पड़ेगा।