Sultanpur News- MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज के अवकाश पर होने के कारण गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। इस कारण आज सोमवार को मानहानि से जुड़े मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की है। बता दें, कि 26 जुलाई को राहुल गांधी का कोर्ट में बयान दर्ज हुआ था।
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मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने जारी किया था गैर जमानती वारंट
मानहानि से जुड़ा मामला कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 का है। जहां राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। जिसके बाद कॉपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुलतानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की थी। इस मामले में दिसम्बर 2023 में मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था।
20 फरवरी को कोर्ट में किया था सरेंडर
बता दें, कि राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी को अमेठी पहुंचे, इस दौरान राहुल गांधी ने अगले दिन 20 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर उनको जमानत दी थी। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में हाजिर होना था।
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आज होनी थी सुनवाई
राहुल गांधी के सीनियर अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया, कि 13 पेशियां हो चुकी हैं। राहुल गांधी ने कोर्ट में पेश होने के दौरान कहा था, कि मैं निर्दोष हूं। मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। राहुल के बयान के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि नियत की थी।