सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को होने वाली UGC-NET 2024 परीक्षा को टालने की जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस परीक्षा में लगभग 9 लाख उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं, और उन्हें अनिश्चितता में नहीं डाला जा सकता।
बता दें UGC-NET 2024 परीक्षा देने वाले कुछ छात्रों ने यह याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जून में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और उसकी CBI जांच चल रही है। छात्रों का आग्रह था कि CBI जांच पूरी होने तक नई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने UGC-NET 2024 को रद्द करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, “इस याचिका पर अभी विचार करने से केवल अनिश्चितता बढ़ेगी और परिणाम घोर अराजकता होगी।”
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