नई दिल्ली: आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने CBI द्वारा की गई केरजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। उच्च न्यायालय ने सीबीआई गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के CBI हिरासत के आदेश को चुनौती वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें देते हुए कहा था कि सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर केजरीवाल के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसके पूर्व भी सिंघवी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं कि उनको जमानत ना मिले। सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी।
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सिंघवी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में साफ कहा है कि पूछताछ, गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि 25 जून को सीबीआई की ओर से ट्रायल कोर्ट में अरविंद की गिरफ्तारी को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई। ट्रायल कोर्ट ने केवल एक आधार पर गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। इस मामले में केवल एक आधार था कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। सीबीआई ने अपनी अर्जी में गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं दिया। केवल कहा था कि मुझे गिरफ्तार करना है।