Lucknow News- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ता हित में राहत भरा फैसला किया है। प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने आदेश जारी करते हुए कहा है, कि अब उपभोक्ताओं को पुराने विद्युत कनेक्शन पर अपना नाम चढ़ावाने या फिर विभागिय अनापत्ति प्रमाण-पत्र या शपथ-पत्र लेने के लिए चक्कर नही लगाने पड़ेंगे। बता दें, कि आदेश के बाद से 19 जिलों के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत मिलेगी।
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पुराने मकान में नया कनेक्शन लेने में उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
बता दें, कि मकान खरीदने पर नया कनेक्शन लगवाने के लिए या फिर पुराने बिजली कनेक्शन पर अपना नाम चढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को उपकेंद्र के चक्कर लगाने पड़ते थे। अधिकारी उन्हें एनओसी या फिर शपथ प्रमाण-पत्र के लिए परेशान करनेत थे। अब अधिकारी ऐसा नहीं कर पाएंगे। पावर कारपोरेशन की तरफ से इस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से भी इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।
संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों दिए गए निर्देश
प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने बताया, कि आदेशानुसार नई व्यवस्था के तहत मकान के नए मालिक को अब बिजली कनेक्शन लेने या नाम परिवर्तन कराने के लिए पुराने मकान मालिक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लेना होगा। उपभोक्ताओं की तमाम तरह की दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने यह नई व्यवस्था लागू की है। निदेशक का कहना है, कि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। आदेश के बारे में संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। बदलाव होने के बाद से उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना नही करना पड़ेगा।