Lucknow News- AK-47 रायफल से हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की जेल से जल्द रिहाई होगी। कारागार में अच्छे आचरण व दया याचिका समिति की संस्तुति के आधार पर समय पूर्व उनकी रिहाई का निर्णय लिया गया है। बता दें, कि साल 1996 में प्रयागराज के सिविल लाइंस में सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की दिनदहाड़े गोलियों से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कपिलमुनि करवरिया, उनके भाई उदयभान करवरिया, सूरजभान करवरिया व उनके रिश्तेदार रामचंद्र उर्फ कल्लू नामजद हुए थे।
13 अगस्त 1996 में प्रयागराज के सिविल लाइंस में AK 47 रायफल से सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित को दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। इस मामले में करवरिया बंधुओं पर आरोप लगे थे। जिसके बाद पूर्व बीजेपी विधायक उदयभान करवरिया व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। 4 नवंबर, 2019 को उदयभान करवरिया को उम्र कैद की सजा हुई थी। उनकी रिहाई की संस्तुति हो चुकी है, अब उनको जल्द ही जेल से रिहा किया जाएगा। कारागार विभाग ने समय से पहले रिहाई का शासनादेश जारी कर दिया है।
जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे उदयभान करवरिया के कारागार में अच्छे आचरण व दया याचिका समिति की संस्तुति के आधार पर समय पूर्व रिहाई का निर्णय लिया गया है। शासनादेश में कहा गया है, कि यदि बंदी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध न रखा जाना हो तो उसे शेष दंड की अवधि में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कारागार से मुक्त कर दिया जाए। रिहाई को लेकर एसएसपी व जिलाधिकारी के पास दो जमानती तथा उतनी ही राशि का एक निजी मुचलका देना होगा।
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साल 2018 में यूपी सरकार ने इलाहाबाद सेशन कोर्ट में करवरिया के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को वापस लेने की अर्जी दाखिल की थी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जवाहर पंडित की पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने मुकदमा जारी रखने के निर्देश दिए थे।