Lucknow News- उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम में इस बार योगी सरकार 1 लाख 6 हजार 9 सौ 11 कन्याओं का विवाह करवाने जा रही है। बता दें, कि इस योजना में कई संशोधन करने के बाद समाज कल्याण विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार किसी भी जिले में एक स्थान पर 100 से कम जोड़ों के विवाह कराए जाने या 100 से अधिक जोड़ों का विवाह होने की स्थिति में जिलाधिकारी विवाह स्थल पर उपस्थित रहेंगे। सभी जांच और पंजीकरण काउंटर के साथ मण्डल के उपनिदेशक व जिला समाज कल्याण अधिकारियों के मौजूदी होनी भी अनिवार्य कर दी गई है।
अपात्र लोग नही पा सकते योजना का लाभ
नई गाइडलाइन के अनुसार सामूहिक विवाह के लिए चयनित जोड़ों में से 10 प्रतिशत जोड़ों के रैंडम वेरिफिकेशन जिलाधिकारी, राजस्व या अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए जनपद स्तर पर समिति का गठन होगा। पोर्टल से जेनरेट वेरिफिकेशन प्रारूप पर जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट लगाई जाएगी। आस-पड़ोस के व्यक्तियों से पूर्व में विवाह न होने की जानकारी ली जाएगी। जिससे किसी भी दशा में अपात्रों को योजना का लाभ नही दिया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित विभागीय स्तर पर डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत आवेदन ही सामूहिक विवाह में शामिल हो सकेंगे।
सरकार करेगी सहायता
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में दांपत्य जीवन की शुरुआत करने वाली कन्या के बैंक खाते में 35 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी। विवाह संस्कार कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपए तथा विधवा, तलाकशुदा के मामले में 5 हजार रुपए तक की वैवाहिक सामग्री प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विभाग द्वारा विवाह की सभी व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप किए जाने के लिए 6000 रुपए प्रति दंपत्ति पर खर्च किया जाएगा।
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यहां कर सकते हैं आवेदन
आवेदनकर्ता योजना के अन्तर्गत वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभाग के द्वारा भर सकते हैं। आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पहले ही करना होगा।