Mathura Crime News- मथुरा में 9 साल के बच्चे से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। करीब दो साल पुराने इस मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। बताते चलें, कि 21 जून 2022 को गांव के एक मकान में इस वारदात को अंजाम दिया गया था।
खाली मकान में मिला था बच्चे का शव
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसीकला पुलिस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नगला के एक गांव में 21 जून 2022 को 9 साल के बच्चे से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका शव गांव के ही एक खाली मकान में मिला था। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरु की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस को बच्चे की कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे का पता लगाना शुरु किया।
मकान मालिक के भाई निकला हत्यारा
पुलिस रिकार्ड के मुताबिक जिस घर में बच्चे का शव मिला था, उस मकान का मालिक सालों से दूसरे राज्य में रहता था, उसकी जगह उसका भाई दर्याव इसी गांव में रहता था और वो अक्सर इस बच्चे के साथ खेलता हुआ देखा भी गया था। पुलिस जांच में पता चला कि उसी ने पहले बच्चे के साथ कुकर्म किया। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को एक पेड़ से लटका दिया।
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मां की तहरीर पर हुई थी FIR
बच्चे की मां की तहरीर पर FIR दर्ज की गयी थी। उसने पड़ोस में रहने वाले दर्याव पर बच्चे के साथ कुकर्म करने और फिर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था। इस मामले में स्पेशल डीजीसी जज रामकिशोर यादव ने फैसला सुनाया और दोषी को फांसी की सजा दी गई। इसके साथ ही 1 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।