दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच से सुनवाई के दौरान दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ED और CBI के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहले की जमानत अर्जी को पुनर्जीवित करने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी रद्द की गई याचिका पर दोबारा सुनवाई करे, क्योंकि ट्रायल शुरू होने में अभी समय लगेगा। जिसपर सुनवाई करने वाली बेंच ने ED और CBI को नोटिस जारी किया है। बेंच अब इसपर 29 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी।
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सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के लिए SC की नई बेंच का गठन
बता दें इससे पहले जस्टिस जस्टिस सजंय कुमार ने मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजकर दूसरे बेंच का गठन करने के लिए कहा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच का गठन किया है।