शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हरियाणा सरकार ने इस मामले में याचिका दायर की है।
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हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर के बैरिकेड खोलने का दिया था निर्देश
दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को दाखिल PIL पर हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर के बैरिकेड खोलने का निर्देश दिया था। जिसपर हरियाणा सरकार का कहना है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर रास्ता बंद किया गया है।15 जुलाई को हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है।
बता दें बीते दिन 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर कहा था कि राज्य सरकार हाइवे के यातायात को कैसे रोक सकती है और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है। जिसके बाद आज शनिवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
हरियाणा और पंजाब के किसान दे रहे हैं धरना
हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर के बैरिकेड खोलने के निर्देश दिए थे। हरियाणा और पंजाब के किसान 13 फरवरी 2024 से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने दिल्ली कूच का आयोजन किया है।