नई दिल्ली: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है। फिलहाल, अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। वह सीबीआई के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
कोर्ट के इस फैसले से आप कार्यकर्ताओं के बीच खुशी देखी जा रही है। लेकिन, शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद भी केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की अगर तीन सदस्यी बेंच अगर चाहेगी तो वह अंतरिम जमानत के फैसले में बदलाव भी कर सकती है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि बड़ी बेंच यह निर्धारित करेगी की गिरफ्तारी का आधार क्या हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महज पूछताछ के लिए गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती।
#WATCH दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री… https://t.co/rLBjeIe8ZO pic.twitter.com/hQCDMVuMOy
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 12, 2024
अदालत ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। वह 90 दिनों से जेल में हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि कोर्ट किसी चुने हुए प्रतिनिधि को न तो पद से हटने को बोल सकता है और न ही सीएम के रूप में कार्य करने से केजरीवाल को रोक सकता है। हम यह निर्णय उनके स्वयं के विवेक पर छोड़ते हैं।
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साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव फंडिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में संविधान बेंच ने फैसला दिया है जिसमें इलेक्टोरल बांड को निरस्त किया है। वह मामला भी चुनावी फंडिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें गहराई से पड़ताल की गई है।