Agra News- आगरा की एक कंपनी ने बैटरी चार्ज करने पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के 150 किलोमीटर तक चलने का दावा किया था, लेकिन स्कूटर महज 40 किलोमीटर ही चलता था। शिकायत के बाद कंपनी में दो बार सर्विस कराई गई, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा किया। आयोग ने इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी को 45 दिन में उपभोक्ता को नया स्कूटर या उसकी कीमत 65 हजार 430 रुपए वापस करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में उपभोक्ता को 15 हजार रुपए अतिरिक्त देने को भी कहा गया।
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मामला आगरा के खंदौली पुलिस थाना क्षेत्र के मागांव सैमरा निवासी कृष्ण कुमार से जुड़ा हुआ है। इन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दर्ज किया था। कृष्ण कुमार के मुताबिक 21 अगस्त 2019 को ओकीनाका स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आवास विकास कॉलोनी स्थित बिहारी जी प्राइवेट लिमिटेड से 65 हजार 430 रुपए में खरीदा था। खरीदते समय कंपनी ने दावा किया था, कि एक बार चार्ज करने पर स्कूटर 150 किलोमीटर तक चलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक बार चार्ज करने पर स्कूटर 40 किमी ही चलता था। कृष्ण कुमार का कहना है, कि एजेंसी संचालक से शिकायत की। उन्होंने सर्विस के बाद समस्या का हल होने का आश्वासन दिया। दो सर्विस के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला। इसके बाद उपभोक्ता फोरम की शरण ली गई।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डॉ अरुण कुमार ने ओकीनाका स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य को 45 दिन में वादी को नया स्कूटर या उसकी कीमत अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही वादी को मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपए देने का भी कहा गया है।