Kanpur News- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दहेज प्रथा पर लगाम लगाने के लिए नए नियम बनाए हैं। इन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। इस संबंध में कानपुर जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबोशन अधिकारी को आदेश भी जारी किए गए हैं। अब होने वाली शादी में दूल्हे को दहेज में मिलने वाले उपहारों की सूची देनी होगी। इसके साथ ही सभी मैरिज स्थलों के बाहर एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961) की पूरी जानकारी अंकित रहेगी।
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दूल्हे को मिलने वाले उपहारों की देनी होगी सूची
उत्तर प्रदेश के कानपुर में दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961) को लेकर जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबोशन अधिकारी को आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें कहा गया है, कि वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को मिलने वाले उपहारों की सूची लेनी होगी। इस सूची को शादी से पहले लेने के आदेश दिए गए हैं। दोनों पक्षों से सूची मिलने के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेंगे। वहीं, अब शहरभर के गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन व सभी विवाह स्थलों के बाहर एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961) की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। बताते चलें, कि इसको गंभीरता से लेने के आदेश दिए गए हैं। डीएम कानपुर राकेश सिंह ने जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह को आदेश जारी कर दिया है। योगी सरकार के इस नए व अनूठे नियम की चर्चा अब पूरे शहर में जोरों पर है।
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पुलिस थाना प्रभारी को भी दी गई जिम्मेदारी
जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया, कि दहेज प्रथा पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार में यह नियम लागू किया गया है। हर जिले में अब जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर भी लिखा जाएगा। ऐसे में अगर किसी परिवार को कोई समस्या या दिक्कत होती है, तो वह अपनी ओर से उक्त नंबर पर अपनी बात बता सकेगा। उन्होंने बताया, कि गेस्ट हाउस के बाहर बोर्ड लगाने का जिम्मा पुलिस थाना प्रभारी का होगा। इसकी जानकारी थाना प्रभारी द्वारा डीएम कार्यालय में भेजी जाएंगी।