लखनऊ- योगी सरकार ने सड़क पर खड़े होकर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विभागीय बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए। आबकारी मंत्री ने कहा कि जिन शराब की दुकानों पर बैठकर पिलाने का लाइसेंस नहीं है, वहां खुले में शराब पीने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को बार और क्लब में शराब न सर्व करने के भी निर्देश दिए हैं।
साथ ही इस पर नियमित चेकिंग करने के आदेश भी दिए। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सख्त निर्देश दिए कि निर्धारित समय के बाद मॉडल दुकानें और बार नहीं खुले रहने चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश में अवैध शराब की सप्लाई किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। ओवर रेटिंग या अधिक कीमत वसूलने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिसमें FIR दर्ज करना और दुकान का लाइसेंस निरस्त करना शामिल है। आबकारी मंत्री ने कहा कि देशी शराब टेट्रा पैक में ही उपलब्ध होनी चाहिए और मिलावट की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सभी दुकानों पर POS मशीनों का उपयोग और मशीन के जरिए स्कैनिंग से शराब की बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। आबकारी मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष में 58,310 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष जून माह तक 11,783.76 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है।
बैठक में न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाले गोरखपुर, झांसी और बांदा प्रभार के अधिकारियों को चेतावनी दी गई और अधिकतम राजस्व प्राप्त करने वालों की सराहना की गई। प्रमुख सचिव आबकारी वीना कुमारी ने बताया कि जून माह तक कुल 224,147 छापे मारे गए जिसमें 27,256 अभियोग पकड़े गए और 735,735 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। तस्करी में लिप्त 49 वाहन जब्त किए गए और 2,056 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है।
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