सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले वकील अशोक पांडे को फटकार लगाते हुए उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, कोर्ट ने उनकी याचिका वापस लेने की अपील से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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इतनी सारी याचिकाएं दायर करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए – SC
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने याचिकाकर्ता वकील को ऐसी याचिकाएं दायर करने के लिए फटकार लगाई और कहा, “इतनी सारी याचिकाएं दायर करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए।”
बता दें कि PM मोदी के सरनेम पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निलंबित कर दी गई थी। हालांकि, पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाए जाने के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी।
इससे पहले भी लग चुका है जुर्माना
कोर्ट इससे पहले भी पिछली लोकसभा में मोहम्मद फैजल की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के लिए उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा चुकी है।