Kanpur News- गंगा नदी को गंदा करने के मामले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 6.62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं, पर्यावरण क्षति के रूप में 2.62 करोड़ रुपए भू राजस्व की तरह वसूलने के लिए राज्य बोर्ड ने जिला प्रशासन को पत्र भी भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है, कि लगातार उक्त कंपनी को इस बारे में नोटिस दिया जा रहा था, कि गंगा में जो गंदा पानी जा रहा है, उसे रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। कंपनी द्वारा नोटिस को अनदेखा किया जा रहा था।
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गंगा नदी के पानी को प्रदूषित करने के मामले में कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 6.62 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है, कि इस मामले में कंपनी को लगातार नोटिस दिया जा रहा था, इसके बावजूद उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नही की गई। जिसको लेकर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है, कि पूरे मामले की जानकारी शासन में भी दे दी गई है।
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उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया, कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 3 साल पहले सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सभी सीवेज पंपिंग स्टेशनों के 15 साल के रखरखाव और संचालन के लिए 800 करोड़ से ज्यादा का ठेका के आरएमपीएल को दिया है। कंपनी एसटीपी और एसपीएस के संचालन में लगातार लापरवाही कर रही है। जिससे आए दिन ही गंदा पानी गंगा में चला जाता था, लगातार इस मामले में कंपनी को नोटिस दी जा रही थीं, लेकिन उन्होंने गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 6.62 करोड रुपए जुर्माना व भू-राजस्व के तहत कार्रवाई की गई है।