Jaunpur News- पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी उदय राज मौर्या को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। बता दें, कि आरोपी ने 23 अप्रैल 2017 को 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
यह भी पढ़ें- T-20 वर्ल्ड कप की जीत से क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह, जमकर की गई आतिशबाजी
पुलिस के मुताबिक जौनपुर के सिकरारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें पीड़िता के पिता ने कहा कि 23 अप्रैल 2017 को घर के पड़ोस में रामायण का आयोजन हुआ था। जिसको सुनने घर के सभी लोग गए हुए थे, पीड़िता घर पर अकेली थी। रात 11: 30 बजे जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर नहीं थी। वादी उसे खोजते हुए उदय राज मौर्य निवासी ताहिरपुर थाना सिकरारा के ट्यूबवेल पर पहुंचा, तो दुष्कर्म के दोषी उदय राज को देख लिया। दरवाजा खोलते ही उसे आरोपी धक्का देकर भाग निकला।
यह भी पढ़ें- चुनाव जीतने के बाद मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे सांसद अरुण गोविल, जताया आभार
उसके बाद पुलिस ने पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान अंकित कराया। उसके बाद विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय, रमेश चंद्र पाल व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दुष्कर्म के दोषी उदय राज मौर्य को 20 वर्ष की सजा सुनाई। मुकदमे में प्रभावी ढंग से पैरवी थानाध्यक्ष सिकरारा यजुवेंद्र कुमार सिंह ने की थी।