नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिल गई है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा सचिवालय को सूचना दी गई थी कि कांग्रेस सांसद दल का नेता राहुल गांधी को चुन लिया गया है। आज बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को नेता प्रति पक्ष के रूप में मान्यता दे दी है। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
जारी अधिसूचना में लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आधिकारिक तौर पर 9 जून से लोकसभा में नेता प्रति पक्ष के रूप में मान्यता दी गई है। यूपी की रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को संसद अधिनियम 1977 की धारा 2 के तहत यह मान्यता प्रदान की गई है।
बता दें कि आज लोकसभा का स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को स्पीकर के आसन तक ले जाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। जिसके बाद यह तय हो गया था कि लोकसभा में नेता प्रति पक्ष राहुल गांधी ही होंगे। हालांकि अब उन्हें मान्यता मिल गई है।
यह भी पढ़ें: 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए ओम बिरला, PM मोदी, राहुल गांधी व किरेन रिजिजू आसन तक लेकर पहुंचे
2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विपक्षी दल के रूप में मान्यता मिलने भर की सीटें नहीं आई थीं। हालांकि अबकि बार लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों की संख्या 99 है। जो पिछले दो लोकसभा चुनाव से लगभग दो गुनी है। 18वीं लोकसभा में सत्ता पक्ष एनडीए के सांसदों की संख्या 293 है। जबकि विपक्षी गठबंधन के सांसदों की संख्या 234 है।
यह भी पढ़ें: मानहानि प्रकरण में सुल्तानपुर की कोर्ट का आदेश, ‘राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से हों पेश’