Agra News- पति की मौत के बाद महिला ने बीमा कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया था। बीमा कंपनी ने आवेदन को अस्वीकार करते हुए कहा कि बीमा धारक पहले से ही बीमार था। आवेदन निरस्त होने के बाद महिला ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में शिकायत की। आयोग ने अब बीमा कंपनी से महिला को 1 करोड़, 46 लाख 42 हजार रुपए की धनराशि सहित 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक आगरा जिले में कमला नगर बी-ब्लाक निवासी शालिनी अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में पति राहुल अग्रवाल की मौत के बाद स्मार्ट टर्म प्लान की पॉलिसी से जुड़ा वाद दायर किया था। शालिनी के मुताबिक पति राहुल अग्रवाल ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उद्योग विहार गुरुग्राम हरियाणा से 4 जनवरी 2020 में मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान की पॉलिसी ली थी। जिसका वार्षिक प्रीमियम 121864 रुपए था। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 1 करोड़ 50 लाख रुपए थी। पॉलिसी के नियमानुसार 10 साल तक किस्तों का भुगतान करना था।
साल 2022 में हार्टअटैक से हुई थी पति की मौत
शालिनी अग्रवाल का कहना है, कि 4 फरवरी 2022 को पति राहुल अग्रवाल की हार्टअटैक से मौत हो गई थी। 7 मार्च 2022 को कंपनी की सारी औपचारिकता पूरी करके क्लेम के लिए आवेदन किया गया था। बीमा कंपनी ने 6 अगस्त 2022 को आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद बीमा कम्पनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था।
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डॉ अरुण कुमार ने बीमा कंपनी को आदेश दिया गया है, 45 दिन के भीतर पीड़िता को 1 करोड़, 46 लाख, 42 हजार रुपए की धनराशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करे। इसके साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु एक लाख रुपए और वाद व्यय के 10 हजार रुपए का भी भुगतान किया जाए।