आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने गुरुवार को संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। संजय सिंह के खिलाफ ये वारंट तीन साल पुराने कोविड 19 मानदंडों के उल्लंघन मामले को लेकर जारी किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जून को होगी।
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अदालत में उपस्थित ना होने के चलते वारंट जारी
संजय सिंह इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे, इस कारण कोर्ट की तरफ से संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। पब्लिक प्रॉसीक्यूटर वैभव पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पहले भी कई सुनवाई में अनुपस्थित रहे हैं। मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने संजय सिंह की अनुपस्थिति के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
क्या हैं आरोप ?
वकील ने बताया कि यह मामला 13 अप्रैल 2021 को हुई एफआईआर से संबंधित है। वकील ने कहा कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने हसनपुर गांव में बिना अनुमति के आम आदमी पार्टी की एक बैठक की थी। इस बैठक में करीब 50-60 लोग शामिल हुए थे। महामारी रोग अधिनियम और अन्य कानूनों के उल्लंघन करने का आरोप संजय सिंह के ऊपर लगा है।
वकील के अनुसार, पुलिस ने संजय सिंह, मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील और अजय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो अन्य आरोपी थे, उन्हें जमानत मिल गई है। जबकि संजय सिंह किसी भी सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे थे। इस कारण उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।