कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज POCSO मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही उन्हें 17 जून को सीआईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
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गुरुवार को बेंगलुरू की कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट
बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये आदेश बी एस येदियुरप्पा की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। इससे पहले गुरुवार को उनके खिलाफ बेंगलुरू की ट्रायल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके बाद इस मामले को रद्द करने और अग्रिम जमानत की मांग को लेकर वो हाईकोर्ट पहुंचे थे।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक
इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि पुलिस ने धारा 41A के तहत नोटिस जारी किया,, जिसके बाद याचिकाकर्ता,, जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हुआ और जांच में भाग लिया। इसी तरह 10 जून 2024 को भी दूसरा नोटिस जारी हुआ लेकिन इस बार याचिकाकर्ता पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उन्हें गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया।
वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने 17 जून को पुलिस के सामने उपस्थित होने के लिए स्वेच्छा से पत्र लिखा है। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।