गुरुवार को भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट ने एक महीने की कैद की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक को दोषी पाया है। विजय मिश्रा पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
बता दें कि साल 2009 में चुनाव के दौरान पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर आचार संहिला उल्लंघन के मामले में ऊंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने विजय मिश्रा को दोषी पाते हुए उन्हें एक महीने की कैद और दो सौ रुपए का आर्थिक दंड लगाया।
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रेप के मामले में आगरा जेल में बंद है विजय मिश्रा
युवती से दुष्कर्म मामले में 15 साल कैद की सजा काट रहा पूर्व विधायक विजय मिश्रा इस समय आगरा जेल में बंद है। गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक की एमपीएमएलए कोर्ट में अपर सिविल जज की कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद उन्हें ये सजा सुनाई गई।
पूर्व विधायक के वाहन से प्रचार सामग्री हुई थी बरामद
2009 के चुनाव में पूर्व विधायक पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। उस समय पूर्व विधायक के वाहन से प्रचार सामग्री बरामद हुई थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए एमपीएमएल कोर्ट में अपर सिविल जज साधना गिरी ने पूर्व विधायक को एक माह की कैद और 200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
गैंगस्टर मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख तय
वहीं गुरुवार को ही अपर सत्र न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट सुबोध सिंह की अदालत में गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उसके बेटे विष्णु मिश्रा और भतीजे डीघ ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा की पेशी थी। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए फिलहाल अगली तारीख तय की है।