नई दिल्ली- सरकार ने जन वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत राशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए समय सीमा 3 माह तक बढ़ा दी है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि अब 30 सितंबर 2024 तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेगे।
पिछली अधिसूचना में इसके लिए 30 जून 2024 तक का ही समय दिया गया था। सरकार ने फरवरी 2017 में PDS तहत लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया था। हालांकि इसकी समय मा अब तक कई बार आगे बढ़ाई जा चुकी है। जारी अधिसूचना के अनुसार, तय समय में या तो राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा।
अन्यथा जिन लाभार्थियों के पास आधार नहीं है उन्हें इसके लिए आवेदन कर उसका प्रमाण जमा कराना होगा। बता दें कि अधिकतर PDS उपभोक्ता अपने राशन कार्ड को पहले ही आधार से लिंक करवा चुके हैं। तत्कालीन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि अब तक लगभग 99.8 फीसदी राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है।
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